शराब तस्कर को पांच साल के कारावास की सजा

भागलपुर

उत्पाद कोर्ट 2 और एडीजे 12 में शनिवार को शराब तस्करी मामले में एक अभियुक्त को 5 साल की कारावास और एक लाख रुपये का आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई। वहीं आर्थिक दंड नहीं देने पर अतिरिक्त 3 महीने का कारावास की सजा सुनाई गई।उल्लेखनीय है कि नवगछिया से दो कार काफी तेजी से पूर्णिया की ओर से खगड़िया जा रही थी। पुलिस को कुछ शक हुआ और दोनों कार को नवगछिया टोल प्लाजा के पास रोका गया तो दोनों कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद हुआ था, जिसको लेकर केस दर्ज किया गया। यह जानकारी एपीपी भोला प्रसाद मंडल ने दी।

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